80डीडीबी के तहत टैक्स बचत

यदि आपने स्वंय या अपने स्पाउज या आश्रितों के मेडिकल ट्रीटमेंट पर धनराशि व्यय की है तो आप 40000 रुपए या उठाए गए वास्तविक खर्च या दोनों में जो भी कम हो के बराबर के छूट की दावेदारी आयकर के इस सेक्शन के अंतर्गत कर सकते हैं।